मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के काटवारों के हित में फैसला दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश में 37 हजार कोटवारों के खाते में वर्दी के लिए पैसा ट्रांसफयर करने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के 37 हजार कोटवारों को वर्दी खरीदने के लिए सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर किए जाने के सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी।
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जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में याचिका को सराहनीय बताया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में याचिका को सराहनीय बताया। जबलपुर की कबीर हथकरघा बुनकर समिति के संचालक मोहम्मद रफीक अंसारी ने याचिका दायर कर रहा था कि सरकार के इस आदेश से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। उनकी समिति कोटवारों की वर्दी तैयार करती है। जिसकी तैयारी के लिए उन्होंने कपड़े का स्टॉक कर रखा है।
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मुख्य राजस्व आयुक्त, मध्य कोटवार अपनी सुविधा अनुसार वर्दी खरीद सकेंगे
राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता यश सोनी ने दलील दी कि शासन का यह आदेश कोटवारों के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि पहले सभी कोटवारों की वर्दी बनाना, सही नाप का नहीं बनना, सही समय पर नहीं देना, कपड़े की क्वॉलिटी आदि जैसी समस्या थी। याचिकाकर्ता महज अपना फायदा देख रहा है, जबकि मुख्य राजस्व आयुक्त, मध्य कोटवार अपनी सुविधा अनुसार वर्दी खरीद सकेंगे।
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