कृपया ध्यान दें, अगर अब आपने रेलवे परिसर के अंदर या ट्रैक-ट्रेन के सामने सेल्फी ली, रील बनाई तो 3000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, जुर्माना न देने वाले को 6 महीने की जेल की सजा भी भुगतनी होगी। संशोधित राशि मार्च से वसूली जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति ऐसी रील या सेल्फी किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड की तो रेलवे उनके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल कर उन पर कार्रवाई करेगा।
कृपया ध्यान दें, अगर अब आपने रेलवे परिसर के अंदर या ट्रैक-ट्रेन के सामने सेल्फी ली, रील बनाई तो 3000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, जुर्माना न देने वाले को 6 महीने की जेल की सजा भी भुगतनी होगी।
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