उज्जैन, देवउठनी एकादशी के अवसर पर जिले में संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत सख्त कदम उठाते हुए प्रत्येक विकासखंड में विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों में सीईओ जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, और संबंधित थाना प्रभारी शामिल होंगे। ये दल अपने क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधु की आयु की जांच करेंगे। यदि वर की आयु 21 वर्ष से कम और वधु की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो तुरंत विवाह रोकने और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
देवउठनी एकादशी पर ना हो बाल विवाह, कलेक्टर ने विकासखण्ड स्तर पर किया दलो का गठन