मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए उम्र सीमा तय की है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में नियम लागू किया गया है। एमपी में आरटीआई के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों में प्रवेश के लिए उम्र सीमा तय करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। छोटे बच्चों पर मानसिक तनाव न पड़े इसलिए उम्र सीमा तय की गई है।
ये हैं उम्र सीमा
नर्सरी क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 3 साल और अधिकतम उम्र 4 साल 6 माह।
KG1 क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 4 साल और अधिकतम उम्र 5 साल 6 माह।
KG 2 क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 5 साल और अधिकतम उम्र 6 साल 6 माह।
कक्षा 1 के लिए न्यूनतम 6 साल और अधिकतम उम्र 7 साल 6 माह निर्धारित की गई है।
Comments (0)