कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी नेता की इंदौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है। अक्षय बम की अग्रिम जमानत पर फरियादी यूनुस पटेल ने हाई कोर्ट में आपत्ति ली है। लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। बता दें की अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति लाल बम की अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई थी।
कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी नेता की इंदौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है।