मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत और कोयला के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। कलेक्टर ने कहा, आदेश का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जिले की स्वीकृत खदानों के अलावा अन्य जगहों से ना तो अवैध उत्खनन किया जाएगा और न ही इसका परिवहन किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत और कोयला के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है।