मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर के निजी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पाठ्यक्रम की किताबों पर अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। CBSE द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद जिला समिति ने आदेश जारी किया है।
जानकारी प्रशासन को देनी होगी
कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक केवल NCERT की किताबों को ही लागू किया है। कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए भी NCERT की किताबों को ही जरूरी रखा गया है। NCERT के अलावा अगर किताबें रखी जाती हैं तो उसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। NCERT की किताबों के दाम से 25% से ज्यादा दूसरी किताबों के दाम नहीं रख सकेंगे।
स्कूल सत्र 2025-26 से नियम लागू होगा
निजी स्कूल NCERT की किताबें डिजिटल फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT की किताबों की कम छपाई की समस्या से भी निजात मिलेगी। स्कूल सत्र 2025-26 से नियम लागू होगा। सीबीएसई ने 12 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था।निजी स्कूलों की मनमानी पर किताबों में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था।
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