Anuppur - मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपपुर (Anuppur) जिले में बिना फर्म के भुगतान होने का मामला देखा गया है। जिसके बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया 13 पूर्व सरपंच और 13 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश किया जारी
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सोमवार को आदेश जारी कर कहा कि, ग्राम पंचायत पढौर में कराये गये हैंड पंप उत्खनन का भुगतान और प्रतिस्थापना की कार्यों की राशि किसी प्रकार की कोई फर्म व जीएसटी नम्बर न होने के बाद भी ईपीओ के द्वारा राजकुमार शुक्ला के खाते में अंतरित करने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें संलिप्त् 13 पूर्व सरपंच और 13 पूर्व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
कई लोगों के नाम शामिल
इस नोटिस में ग्राम पंचायत पठौर पूर्व सरपंच उमाकांत सिंह, पूर्व सचिव शम्भू सिंह, ग्रापं मुडधोबा के पूर्व सरपंच पूरन और पूर्व सचिव मथुरा प्रसाद केवट, ग्राम पंचायत तितरी पोड़ी पूर्व सरपंच दुलारी, पूर्व सचिव विजय कुमार गुप्त, ग्राम पंचायत दैखल के पूर्व सरपंच पर्वती धुर्वे, पूर्व सचिव सीताराम पनिका, ग्राम पंचायत डूमरकछार के पूर्व सरपंच गीता, पूर्व सचिव रजनीश शुक्ला, ग्राम पंचायत रेउला के पूर्व सरपंच खेलनिया बाई, पूर्व सचिव सुष्मारानी पाण्डेय, ग्राम पंचायत डोला के पूर्व सरपंच शांतिबाई, पूर्व सचिव राजकिशोर शर्मा, ग्राम पंचायत आमाड़ाड के पूर्व सरपंच सुमीना बाई शामिल है।
28 फरवरी को देना जवाब
साथ ही पूर्व सचिव नेकराम केवट, ग्राम पंचायत पयारी नं.2 पूर्व सरपंच बत्तू बाई, पूर्व सचिव उत्तप पटेल, ग्राम पंचायत भाद की पूर्व सरपंच प्रेमवती, पूर्व सचिव बिसाहूलाल सिंह, ग्राम पंचायत फुलकोना की पूर्व सरपंच उमाबाई, पूर्व सचिव लल्लूराम केवट, ग्राम पंचायत बदरा की पूर्व सरपंच रूपादेवी, पूर्व सचिव खेलावन साहू एवं ग्राम पंचायत खोड़री नं.1 के पूर्व सरपंच स्वाचमीदीन पाव, पूर्व सचिव निरंजन जयसवाल को इस संबंध में सभी दस्तावेज सहित अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 28 फरवरी की दोपहर 2 बजे उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
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