मध्यप्रदेश शासन ने देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।
जांच आयोग हादसे के कारणों की विस्तृत जांच करेगा और यह भी पता लगाएगा कि दुर्घटना में किस स्तर पर लापरवाही हुई तथा इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं। आयोग संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करेगा।
हादसे की विभिन्न पहलुओं की होगी जांच
आयोग को हादसे के दौरान और उसके बाद किए गए अग्निशमन, बचाव कार्य, चिकित्सा सहायता और आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसके साथ ही फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण और उपयोग से जुड़े सुरक्षा मानकों, लाइसेंस शर्तों और कानूनी नियमों के पालन की भी समीक्षा की जाएगी।आयोग यह भी जांच करेगा कि फैक्ट्री में विस्फोटक अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम और श्रम सुरक्षा नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ।
एक माह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
राज्य सरकार ने आयोग को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
भविष्य के लिए सुरक्षा सुधार पर सुझाव
जांच आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, निरीक्षण प्रणाली, आपदा प्रबंधन और नियामक ढांचे में सुधार के सुझाव भी सरकार को देगा।