मध्यप्रदेश सरकार ने स्वेच्छानुदान सहायता राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब जरूरतमंदों को 16 हजार रुपए की जगह 25 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार 18 मई 2026 को आदेश जारी कर दिया है।
मप्र में स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ी, अब 16 हजार की जगह मिलेंगे 25 हजार रुपए
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के राज्यमंत्री अब साल में एक बार किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को स्वेच्छानुदान के रूप में यह सहायता राशि प्रदान कर सकेंगे। लंबे समय से राज्यमंत्रियों द्वारा सहायता राशि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने 11 मई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब इसे लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना के तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और कलेक्टर जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। सहायता राशि का आवंटन संबंधित जनप्रतिनिधि या अधिकारी के विवेक के आधार पर किया जाता है।
इन जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों, दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, अत्यंत गरीब परिवारों और शिक्षा या सामाजिक सहायता की जरूरत वाले लोगों को मदद पहुंचाना है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा या आकस्मिक संकट की स्थिति में भी तत्काल सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदन के बाद मिलेगी सहायता राशि
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति अपने क्षेत्र के मंत्री, विधायक, कलेक्टर या संबंधित विभाग के पास आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आय प्रमाण, बीमारी, दुर्घटना या अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। जांच और मंजूरी के बाद पात्र व्यक्ति को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।