मध्यप्रदेश में आम लोगों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब प्रदेश के PWD रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में आमजन भी ऑनलाइन कमरा या हॉल बुक कर सकेंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसी महीने प्रदेश के 267 रेस्ट हाउस में यह सुविधा शुरू की है।
अब तक इन रेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा मुख्य रूप से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध थी। नई व्यवस्था के तहत मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में उपलब्धता के आधार पर आम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे।
267 PWD रेस्ट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग शुरू
लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के 267 रेस्ट हाउस को आमजन के लिए उपलब्ध कराया है। इनमें कमरों और हॉल के लिए अलग-अलग किराए निर्धारित किए गए हैं।बुकिंग के समय विभाग द्वारा तय दर के अनुसार भुगतान करना होगा। खास बात यह है कि व्यक्ति मध्यप्रदेश के बाहर रहते हुए भी ऑनलाइन उपलब्धता देखकर किसी भी जिले के PWD रेस्ट हाउस में कमरा या हॉल बुक कर सकता है।
दिल्ली या भोपाल में बैठे व्यक्ति भी कर सकेंगे बुकिंग
नई ऑनलाइन व्यवस्था से रेस्ट हाउस की बुकिंग पहले के मुकाबले आसान हो गई है। दिल्ली, भोपाल या देश के किसी भी हिस्से में बैठा व्यक्ति मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के रेस्ट हाउस में उपलब्ध कमरे की जानकारी लेकर बुकिंग कर सकेगा।ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा MP PWD की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए शुरू की गई है।
2023 में लिया था फैसला, अब हुआ लागू
लोक निर्माण विभाग ने PWD रेस्ट हाउस को आमजन के लिए उपलब्ध कराने का फैसला वर्ष 2023 में लिया था, लेकिन उस समय इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका था।अब विभाग ने इस फैसले को अमल में लाते हुए न केवल रेस्ट हाउस आम लोगों के लिए खोल दिए हैं, बल्कि ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी है।
खाने की सुविधा फिलहाल ऑनलाइन नहीं
रेस्ट हाउस में कमरा या हॉल ऑनलाइन बुक किया जा सकेगा, लेकिन भोजन की सुविधा के लिए फिलहाल खानसामा से संपर्क करना होगा।अधिकारियों के मुताबिक ठहरने वाले लोगों को भोजन के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से अलग भुगतान करना होगा। यानी कमरा बुक करने के बाद भोजन की व्यवस्था रेस्ट हाउस में उपलब्ध खानसामा के जरिए करनी होगी।
12 साल बाद बढ़ाया गया रेस्ट हाउस का किराया
आमजन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने से पहले लोक निर्माण विभाग ने रेस्ट हाउस के किराए में भी बदलाव किया है।विभाग ने करीब 12 साल बाद विश्राम भवन और विश्राम गृह के किराए में वृद्धि की है। इसके लिए 24 जुलाई 2014 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 27 जुलाई 2026 को नई दरें तय की गईं।नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। अब आमजन को रेस्ट हाउस में कमरे या हॉल की बुकिंग के लिए इन्हीं निर्धारित नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।