मध्यप्रदेश सरकार ने 4 हजार माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के अनुसार चयनित अभ्यर्थी 12 मई से 18 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों की चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भोपाल स्थित DPI कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
2022 में शुरू हुई भर्ती, 2025 में आया परिणाम
अभ्यर्थियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हुई थी। 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, जबकि अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा हुई। इसके बाद सितंबर 2025 में परिणाम घोषित किया गया और चयन सूची जारी हुई। करीब 10,700 अभ्यर्थियों के चयन के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पिछले 9 महीनों से लंबित थी, जिससे उम्मीदवारों में असंतोष बढ़ रहा था।
ऑनलाइन करना होगा स्कूल चयन, शुल्क अनिवार्य
DPI के निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत, गायन-वादन एवं नृत्य) पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्कूलों का चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को अपने जिले या संभाग के सभी स्कूलों को प्राथमिकता क्रम में भरना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद ही चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
समय सीमा का पालन जरूरी, दस्तावेज सत्यापन जारी
विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में विकल्प नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों को शेष रिक्त पदों के आधार पर स्कूल आवंटित किए जाएंगे, जिससे पसंदीदा स्कूल मिलने की संभावना कम हो सकती है। साथ ही, चॉइस फिलिंग के बाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सशर्त चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसके बाद ही उनकी अंतिम पात्रता तय होगी।
पोर्टल अपडेट पर रखें नजर, विशेष पदों की सूची अलग से जारी होगी
विभाग ने अभ्यर्थियों को MP Online Portal पर नियमित रूप से अपडेट देखने की सलाह दी है। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक (गायन-वादन एवं नृत्य) जैसे विशेष पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची अलग से जारी होगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।माना जा रहा है कि चॉइस फिलिंग पूरी होने के बाद जल्द ही स्कूल आवंटन और अंतिम नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे।