अब शादी-बारात, जन्मदिन या किसी भी निजी आयोजन में पटाखे फोड़ने से पहले कलेक्टर की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। National Green Tribunal (NGT) ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। NGT के आदेश के अनुसार त्योहारों के अलावा किसी भी सामान्य आयोजन में बिना परमिशन पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन की मंजूरी के बाद ही आतिशबाजी की जा सकेगी।
सिर्फ ग्रीन पटाखों को मिलेगी अनुमति
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। वहीं पटाखों की लड़ियों यानी चेन क्रैकर्स पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
SHO होंगे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार
NGT ने कहा है कि यदि कहीं प्रतिबंधित पटाखों का उपयोग पाया जाता है तो संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।
इसके साथ ही ऐसे मामलों को अदालत की अवमानना माना जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण पर NGT की सख्ती
प्राधिकरण का कहना है कि बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ आम लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है।