जबलपुर: भोपाल की चर्चित Twisha Sharma संदिग्ध मौत मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने त्विषा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ टीम द्वारा भोपाल में किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने त्विषा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
दिल्ली एम्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम
जबलपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को द्विशा शर्मा के परिवार की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई थीं। पहली याचिका दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली एम्स की मेडिकल टीम भोपाल पहुंचकर पोस्टमार्टम करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रक्रिया मृतक के सम्मान को ध्यान में रखकर की जाए।
रिपोर्ट आने के बाद तय होगा शव किसे सौंपा जाएगा
हाईकोर्ट ने कहा कि नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह तय किया जाएगा कि शव किसे सौंपा जाएगा। इससे पहले भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय परिवार की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर चुका था।
पहले एम्स भोपाल में हुआ था पोस्टमार्टम
द्विशा शर्मा का शव 13 मई को भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका दायर की थी।
गिरिबाला सिंह की जमानत पर भी सुनवाई
मामले में दूसरी याचिका त्विषा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने को लेकर दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 मई तय की है।
समर्थ सिंह करेंगे सरेंडर
द्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की गई। उनके वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि समर्थ सिंह भोपाल सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे और वहीं से नियमित जमानत की अर्जी लगाएंगे।