इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। जिसके बाद ज्ञानवापी के व्यास का तहखाना में पूजा जारी रहेगी। हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने वाराणसी कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें हिन्दुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई थी। इस तरह हाई कोर्ट ने जिला न्यायलय के फैसले को बरक़रार रखा है। हाई कोर्ट में यह याचिका अंजुमन इंतेज़ामिया के द्वारा दायर की गई थी।
दायर अपीलों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, "मामले के पूरे रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत को 17 जनवरी को जिला न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।"
ज्ञानवापी केस : हाई कोर्ट ने जिला न्यायलय के फैसले को बरक़रार रखा है। हाई कोर्ट में यह याचिका अंजुमन इंतेज़ामिया के द्वारा दायर की गई थी।
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