चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है। कोर्ट में इस चुनाव को लेकर पूरी बाजी पलट गई है। अदालत ने सभी 8 अवैध वोटों को वेलिड करार दिया है। इसके बाद अब वोटों की फिर से गिनती की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यदक्षता वाली पीठ ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 8 वोटों के "अमान्य" किए जाने के विवाद पर सुनवाई करते हुए इसकी जांच की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इनको फिर से गिना जाएगा। इन सभी अमान्य् वोटों को मान्य माना जाएगा। इसके आधार पर ही परिणामों की घोषणा की जाएगी।
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है। कोर्ट में इस चुनाव को लेकर पूरी बाजी पलट गई है। अदालत ने सभी 8 अवैध वोटों को वेलिड करार दिया है। इसके बाद अब वोटों की फिर से गिनती की जाएगी।
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