मध्यप्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो गया है, जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के लिए आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण-पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा।
मध्यप्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो गया है, जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के लिए आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण-पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा।
Comments (0)