एमपी में आज से तबादले हो सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 15 जून से 30 जून तक जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर हो सकेंगे। जिले के बाहर और विभागों में तबादलों पर सीएम का अप्रूवल लगेगा।
एक ही जिले में दोबारा पोस्टिंग नहीं मिलेगी
सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले होंगे। राज्य संवर्ग में विभागाध्यक्ष और प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले सीएम के अनुमोदन से विभाग जारी करेगा। खास बात यह है कि जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुका है, वहां पोस्टिंग नहीं होगी।
फर्स्ट क्लास के अफसरों के तबादले सीएम की सहमति से होंगे
ट्रांसफर नीति के मुताबिक सभी विभागों के राज्य कैडर के अंतर्गत विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ट्रांसफर आदेश समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा। राज्य कैडर के शेष समस्त प्रथम श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा।
200 कर्मचारी वाले संवर्ग में 20% ही तबादले संभव
नीति के तहत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20 फीसदी, 201 से दो हजार की संख्या होने पर 10 फीसदी और दो हजार से अधिक संख्या होने पर 5 फीसदी तबादले होंगे। खुद गंभीर रूप से बीमार होने पर, शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी आवेदन दे सकेगा। कर्मचारी की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता या लापरवाही प्रमाणित होने पर तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तबादला प्रशासकीय विभाग कर सकेगा।
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