मध्य प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में रेट लिस्ट लगवाना अनिवार्य किया गया है। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और उनके शुल्क की जानकारी देनी होगी। स्वास्थ्य कमिश्नर तरुण राठी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी जिले के सीएमएचओ की होगी। जानकारी नहीं देने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में रेट लिस्ट लगवाना अनिवार्य किया गया है। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और उनके शुल्क की जानकारी देनी होगी।