बिलासपुर
शहर के 38 होम्योपैथी चिकित्सक उपचार नहीं कर सकेंगे। यह निर्देश राज्य होम्योपैथी परिषद ने दिया है। परिषद के मुताबिक इन चिकित्सकों का पंजीयन समाप्त हुए सवा साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इन्हें पंजीयन कराने के कई मौके दिए गए, लेकिन निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में परिषद को पंजीयन समाप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब ये 38 चिकित्सक आगामी आदेश तक प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
जून 2023 से समाप्त हो चुका है पंजीयन
राज्य के 200 होम्योपैथी चिकित्सक ऐसे है, जिन्हें 30 जून 2023 तक पंजीयन का नवीनीकरण करा लेना था। इन्हें कई बार नोटिस देकर पंजीयन आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन्होंने परिषद के इस निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में इन चिकित्सकों का पंजीयन समाप्त करते हुए प्रैक्टिस करने की शक्ति छीन ली गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके बाद भी यदि दो साल तक ये पंजीयन को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो यह पंजीयन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा।
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