रायपुर: छत्तीसगढ़ में अंतरशहरी यात्री बसों से सफर करने वालों के लिए किराये की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर साधारण, डीलक्स, रात्रिकालीन, शयनयान और वातानुकूलित बसों के किराये तय किए हैं। नई दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।
नई व्यवस्था के तहत साधारण बस में शुरुआती पांच किलोमीटर के लिए 10 रुपये किराया देना होगा। इसके बाद प्रति किलोमीटर 1.75 रुपये की दर लागू होगी। वहीं, कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों को किराये में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है।
साधारण और डीलक्स बसों का कितना होगा किराया?
सरकार की ओर से निर्धारित नई दरों के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों की बसों में किराया इस प्रकार रहेगा:
साधारण बस: पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, इसके बाद 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर।
साधारण रात्रिकालीन बस: सामान्य साधारण बस के किराये से 10 प्रतिशत अधिक।
डीलक्स बस: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर।
डीलक्स रात्रिकालीन बस: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर।
ये दरें अंतरशहरी बस सेवाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। नगर सेवाओं पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
AC और स्लीपर बसों के लिए अलग-अलग दरें
वातानुकूलित और शयनयान बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए किराये की अलग दरें तय की गई हैं।
गैर-वातानुकूलित डीलक्स स्लीपर और अर्धशयनयान: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर।
AC डीलक्स स्लीपर और अर्धशयनयान: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर।
वोल्वो, स्कैनिया और मर्सिडीज जैसी लग्जरी AC बसें: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर।
AC अर्धशयनयान: प्रति किलोमीटर 3 रुपये।
AC शयनयान की बर्थ: प्रति किलोमीटर 3.30 रुपये।
इन दरों से बस यात्रियों को अपनी यात्रा की श्रेणी के अनुसार किराये का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।
इन यात्रियों को मिलेगी 100% किराया छूट
छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों को बस किराये में पूरी छूट देने का प्रावधान किया है। इसमें शामिल हैं:
दृष्टिबाधित व्यक्ति।
बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति।
दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग व्यक्ति।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
HIV से पीड़ित व्यक्ति।
इन श्रेणियों के पात्र यात्रियों के साथ यात्रा करने वाले एक सहायक को भी किराये में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि, संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित प्रमाण-पत्र और अन्य शर्तों का पालन करना होगा।
दिव्यांग और HIV पीड़ित यात्रियों को दिखाना होगा प्रमाण-पत्र
दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग यात्रियों को पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग या शासकीय अस्पताल के अधिकारी की ओर से जारी फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
HIV से पीड़ित यात्रियों के लिए संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य एड्स नियंत्रण समिति, एआरटी केंद्र या कैंसर अस्पताल द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा। यात्रियों को यात्रा के दौरान निर्धारित दस्तावेज साथ रखने चाहिए।
नक्सल प्रभावित लोगों को किराये में 50% छूट
सरकार ने छत्तीसगढ़ के निवासी नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को राज्य के भीतर यात्री बसों में सफर करने पर 50 प्रतिशत किराया छूट देने का प्रावधान किया है।इस छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।