रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। आबकारी विभाग ने प्रीमियम शराब दुकानों में भुगतान व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग के नए आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से प्रीमियम शराब दुकानों में शराब खरीदने के लिए नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
केवल ऑनलाइन पेमेंट से खरीद सकेंगे शराब
नए नियम के लागू होने के बाद प्रीमियम शॉप से शराब खरीदने वाले ग्राहकों को भुगतान के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। यानी ग्राहक UPI, डेबिट कार्ड या उपलब्ध अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यमों से भुगतान कर सकेंगे। कैश देकर शराब खरीदने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।
30 सितंबर तक नगद भुगतान की रहेगी सुविधा
आबकारी विभाग ने ग्राहकों को बदलाव के लिए समय भी दिया है। 30 सितंबर 2026 तक प्रीमियम शराब दुकानों में नगद भुगतान के जरिए शराब खरीदी जा सकेगी। इसके बाद 1 अक्टूबर से नई भुगतान व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी।
ओवररेटिंग पर रोक लगाने की पहल
आबकारी विभाग का यह कदम शराब की बिक्री में होने वाली ओवररेटिंग को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिजिटल भुगतान से शराब की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी तरीके से दर्ज किया जा सकेगा और निर्धारित कीमत से अधिक वसूली पर निगरानी रखना आसान होगा।
आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश
प्रीमियम शराब दुकानों में कैशलेस भुगतान व्यवस्था लागू करने को लेकर आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के बाद संबंधित दुकानों में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जाएंगी, ताकि 1 अक्टूबर से ग्राहकों को भुगतान में किसी तरह की परेशानी न हो।
शराब प्रेमियों पर पड़ेगा सीधा असर
इस बदलाव का सीधा असर प्रीमियम शराब दुकानों से खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। जिन ग्राहकों को अब तक नगद भुगतान की आदत रही है, उन्हें 1 अक्टूबर से डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना होगा। विभाग का उद्देश्य भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और शराब बिक्री में अनियमितताओं पर लगाम लगाना है।