MP Pensioners Demand: मध्यप्रदेश के पेंशनरों को 80 वर्ष की आयु में प्रवेश की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिए जाने के मामले में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शासन की अपील और रिव्यू पिटीशन खारिज किए जाने के बाद न्यायिक विवाद समाप्त हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील की खारिज
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि 80 वर्ष की आयु में प्रवेश की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के संबंध में ग्वालियर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट का फैसला पेंशनरों के पक्ष में आने के बाद मध्यप्रदेश शासन ने इसके खिलाफ SLP (C) 2414/2024 सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को शासन की इस अपील को खारिज कर दिया।
Review Petition भी हुई खारिज
एसोसिएशन के मुताबिक, इसके बाद शासन की ओर से Review Petition Diary No. 59076/2024 दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को भी 20 मार्च 2025 को खारिज कर दिया। एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों के बाद इस मामले में शासन की ओर से चलाया जा रहा न्यायिक विवाद समाप्त हो चुका है।
सभी पात्र पेंशनरों को मिले 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7424/2022 में पारित निर्णय अब प्रभावी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में वृद्ध पेंशनरों को अपने अधिकार के लिए अलग-अलग न्यायालयों में जाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं होगा। शासन को चाहिए कि हाईकोर्ट के निर्णय को सभी पात्र पेंशनरों पर समान रूप से लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री और वित्त विभाग से शीघ्र आदेश की मांग
भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पेंशनरों की बड़ी जीत बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (वित्त) से इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से इस लाभ की प्रतीक्षा कर रहे पात्र पेंशनरों को अब राहत मिलनी चाहिए।
वंचित पेंशनरों को एरियर्स देने की मांग
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर और शैलेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव रामगोपाल माथुर, यशवंत सिंह बैस, संयुक्त सचिव शकुन्तला वर्मा तथा कार्यकारिणी सदस्य संगीता श्रीवास्तव और अनिल पाण्डे ने भी शासन से अपील की है। उन्होंने मांग की कि पूर्व में इस लाभ से वंचित रहे सभी पात्र पेंशनरों को नियमानुसार एरियर्स का भुगतान किया जाए।
पेंशनरों की मुख्य मांगें
- 80 वर्ष की आयु में प्रवेश की तारीख से 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए।
- हाईकोर्ट के निर्णय को सभी पात्र पेंशनरों पर समान रूप से लागू किया जाए।
- पात्र पेंशनरों को अलग-अलग न्यायालय जाने की जरूरत न पड़े।
- पूर्व में वंचित पेंशनरों को नियमानुसार एरियर्स का भुगतान किया जाए।
- राज्य शासन इस संबंध में जल्द से जल्द आदेश जारी करे।