इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को थप्पड़ मारने के मामले में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल कटारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 341,290 और एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 22 के तहत एफआईआर दर्ज की है. इन सभी धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान है
भविष्य में यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर सकती है एयरलाइन
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, आईपीसी की धारा 290 के तहत सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने वाले आरोपी के खिलाफ लगाई जाती है. इसके अलावा, आरोपी पर एयरक्राफट रूल 22 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस धारा के तहत, विमान चालक के सदस्य पर शारीरिक या मौखिक रूप से हमला करने, डराने या ड्यूटी में बाधा डालने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. कार्रवाई के तहत पायलट-इन-कमांड आरोपी को विमान से डिबोर्ड कर सकता है. इसके अलावा, एयरलाइन आरोपी यात्री को भविष्य में हवाई यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर सकती है.
क्या है पूरा मामला
यह मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है. रविवार शाम इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट 6E 2175 किन्हीं कारणों से 13 घंटे विलंब हो गई. इस विलंब के चलते साहिल कटारिया नामक यात्री का गुस्सा चरम पहुंच गया. विमान में बोर्डिग पूरी होने के बाद जब फ्लाइट के को-पायलट अनूप कुमार ने यात्रियों को विलंब के बारे में जानकारी देनी चाही, तभी साहिल ने को-पायलट पर हमला बोल दिया.
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