दिल्ली सरकार 2 पहिया वाहनों जैसे सीएनजी ऑटो-रिक्शा पर अनिवार्य रूप से रोक लगाएगी। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 के अनुसार जिसकी घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही की जा सकती है। इन वाहनों को जल्द ही समाप्त करने की तैयारी की गई है।
15 अगस्त 2026 के बाद नहीं दौड़ेंगे वाहन
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) 2.0 पॉलिसी के अनुसार, इस साल 15 अगस्त 2026 के बाद किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा को रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का इनोवेशन नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल ई-ऑटो परमिट के साथ दोबारा से जारी किया जाएगा।
फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों पर रोक
ईवी पॉलिसी के अनुसार चलने वाले सीएनजी ऑटो रिक्शा पर अनिवार्य रूप से रोक लगाने की सिफारिश की गई है। यह वाहन फॉसिल फ्यूल से चलते हैं। शहरों और सिटी बसों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग किए जाते हैं। पॉलिसी के अनुसार, 10 साल से ज्यादा पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा को मुख्य रूप से बैटरी से चलाने के लिए बदल दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
2027 तक 100 % इलेक्ट्रिक फ्लीट का टॉरगेट
ईवी पॉलिसी में एक खास बात यह भी अनिवार्य है कि दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली जल बोर्ड के सभी गॉरबेज कलेक्शन वाहनों को नए तरीके से चेंज किया जाए। 31 दिसंबर 2027 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक फ्लीट का टॉरगेट हासिल किया जाए।
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