जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जन आधार नंबर जरूरी और बिना इस नंबर के ये प्रमाण पत्र नहीं बनने को लेकर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने लोगों को इस जन आधार से बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे दी है।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जन आधार नंबर जरूरी और बिना इस नंबर के ये प्रमाण पत्र नहीं बनने को लेकर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने लोगों को इस जन आधार से बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे दी है।
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