21 जून को आयोजित होने वाली री-नीट यूजी 2026 परीक्षा से पहले राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 3 मई को जारी किए गए पुराने एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को केवल 21 जून की परीक्षा के लिए जारी नया एडमिट कार्ड ही साथ ले जाना होगा। एनटीए ने छात्रों से परीक्षा केंद्र जाने से पहले अपने एडमिट कार्ड की जांच करने और नवीनतम प्रवेश पत्र का ही उपयोग करने की अपील की है।
दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं
एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एजेंसी के अनुसार, एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा रहे संदेश मुख्य रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है।
क्यों अमान्य हुए पुराने एडमिट कार्ड?
एनटीए ने बताया कि री-नीट परीक्षा के लिए कई उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहरों में नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। इसी वजह से पुराने एडमिट कार्ड में दर्ज परीक्षा केंद्र और अन्य जानकारियां बदल गई हैं। एजेंसी ने कहा कि 3 मई के एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
21 जून को होगी री-नीट यूजी 2026 परीक्षा
री-नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, पहचान सत्यापन और तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।
टेलीग्राम प्रतिबंध मामला पहुंचा हाईकोर्ट
इसी बीच परीक्षा सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों के तहत टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां न्यायाधीश तेजस कारिया की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
आज आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, इस मामले में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया जाना प्रस्तावित है। याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती दी गई है। बताया जा रहा है कि ये निर्देश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए थे, ताकि परीक्षा से संबंधित गोपनीय सूचनाओं के लीक होने और अफवाहों पर रोक लगाई जा सके।
अभ्यर्थियों के लिए NTA की सलाह
एनटीए ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह से बचें। साथ ही परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास 21 जून के लिए जारी नवीनतम एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी मौजूद हो।