कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार सुबह चुनाव आयोग ने ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार की गई पूरक मतदाता सूची (Supplementary List No. 1) जारी कर दी। यह सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें चयनित और बाहर किए गए दोनों नाम शामिल हैं।
सिर्फ 136 मतदाता हुए चयनित, 2 नाम हटाए गए
ताजा सूची के अनुसार ट्रिब्यूनल प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुल 136 मतदाताओं को ही पहले चरण के मतदान के लिए योग्य माना गया है। हालांकि पहले यह संख्या 138 थी, लेकिन अंतिम सूची में 2 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। अब केवल इन्हीं 136 मतदाताओं को 23 अप्रैल को मतदान का अधिकार मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत लागू हुआ आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आदेश दिया था कि 21 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल प्रक्रिया पूरी करने वाले मतदाता पहले चरण में वोट डाल सकेंगे। इसी आदेश के आधार पर यह पूरक सूची जारी की गई है।
कई बूथों पर सूची अभी भी अधूरी
आयोग के अनुसार कुछ बूथों की सूची अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। ऐसे बूथों पर स्पष्ट जानकारी दी जा रही है कि वहां ट्रिब्यूनल द्वारा कोई अंतिम सूची जारी नहीं की गई है। इन बूथों से जुड़े मामलों पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
28 फरवरी की फाइनल लिस्ट से शुरू हुआ विवाद
बंगाल में 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसमें करीब 60 लाख नामों पर आपत्तियां दर्ज हुई थीं। इसके बाद मामलों को ट्रिब्यूनल में भेजा गया और सुनवाई प्रक्रिया शुरू हुई।
राजनीतिक घमासान तेज, TMC ने उठाए सवाल
टीएमसी ने केवल 136 नामों को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि लाखों लोगों के अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
पहले और दूसरे चरण की वोटिंग डिटेल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिन नामों का निपटारा 21 अप्रैल तक हुआ है वे 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान कर सकेंगे। वहीं 27 अप्रैल तक निपटाए गए नामों वाले मतदाता 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डालेंगे।