मध्य प्रदेश में आवारा गायों को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने इसे लेकर प्रदेश के 13 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस जारी किया है। साथ ही केंद्र और राज्य शासन को भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि गौमाता सड़कों पर घूम रही है, यह एक गंभीर विषय है। जबकि गौमाता के संरक्षण को लेकर काफी सर्कुलर है।
4 सप्ताह में जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा कि उनके सड़कों पर घूमने से हादसे हो रहे है। प्रशासन भी इसे लेकर कोर्ट में उचित उपाय बताएं, जिससे विस्तृत ऑर्डर किया जा सकें। कोर्ट ने इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने जनहित याचिका लगाई थी।
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