केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध में चल रही ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ये व्यापक जनहित से जुड़ा मामला है और सरकार को हड़ताल खत्म कराने को लेकर आज ही कार्रवाई करनी चाहिए।
हाई कोर्ट ने हड़ताल के खिलाफ राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रक संचालकों और ड्राइवरों की हड़ताल के खिलाफ राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दो जनहित याचिकाओं की अर्जेंट सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि आज शाम से ही कार्रवाई की जाएगी। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में यह भी भरोसा दिलाया कि व्यापक जनहित को देखते हुए सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए कठोर कदम उठाएगी।'हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए, सरकार परिवहन बहाल करवाए: HC
दरअसल, मध्य प्रदेश में ट्रक-बस संचालकों और ड्राइवर्स की हड़ताल का असर लगातार तीसरे दिन देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल सहित अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की सप्लाई लगभग ठप्प होती जा रही हैं। मंडी में सब्जियों की आवक ना होने के कारण उनके दाम भी आसमान छूने लगे हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तुरंत हड़ताल खत्म करवाने के निर्देश दिए हैं। दो याचिकाओं पर आज मंगलवार (2 जनवरी) को हुई अर्जेंट सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा, "हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए। सरकार परिवहन बहाल करवाए।"Read More: व्यापार पर पड़ रहा ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर, आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम!
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