मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब रात 11 बजे के बाद दुकानें खुली पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी किया है। आदेशो का पालन नहीं करने पर दुकानों और रेस्टारेंट को सील कर दिया जाएगा। इस आदेश से अस्पताल और मेडिकल स्टोर को मुक्त रखा गया है। दरअसल, देर रात तक दुकानें खुली होने से शहर की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार अप्रिय घटनाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दे चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस तरह का निर्देश जारी किए हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब रात 11 बजे के बाद दुकानें खुली पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी किया है।
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