मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अब मध्य प्रदेश में दूध बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार को समय - समय पर दूध विक्रेताओं की जांच भी करनी होगी। अब अगर कोई बिना लाइसेंस के या फिर मिलावटी दूध बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अब मध्य प्रदेश में दूध बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
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