- दूसरे जिले में सामान भेजने के लिए ई-वे बिल देना होगा
- एक लाख रुपये से ज्यादा कीमत के सामान पर ई-वे बिल जरुरी
- पहले केवल 50 हजार के सामान पर ही इसकी जरुरत होती थी
मध्यप्रदेश में अब ई- वे बिल जरुरी कर दिया है। एक जिले से दूसरे जिले में सामान भेजने के लिए ई-वे बिल देना होगा। ये नियम अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा। हालांकि इसमें टैक्स फ्री सामान और मेडिकल दवाई उपकरण को बाहर रखा गया है। ई-वे बिल की जरुरत एक लाख रुपये से ज्यादा कीमत के सामान पर होगी। इससे पहले केवल 50 हजार के सामान पर ही इसकी जरुरत होती थी। फिलहाल 2 प्रतिशत सामान लाने और मंगाने के लिए ही ई-वे बिल लग रहा था।
वाणिज्य कर विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, तंबाकू, पान, खैनी, बीड़ी औक सिगरेट के ट्रांसपोर्टेशन पर ई-वे बिल की सीमा पहले की तरह 50 हजार ही रहेगी। जबकि मेडिकल उपकरण और टैक्स फ्री आइटम को छोड़कर सभी माल के लिए बिल जरुरी होगा। अभी तक ई-वे बिल की अनिवार्यता नहीं होने पर सरकार को टैक्स का नुकसान उठाना पड़ता था।
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अब किसी व्यापारी को एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने पर कई बार ये दुविधा होती थी कि उसका माल 50 हजार से ज्यादा है को उसे ई-वे बिल की जरुरत होगी या नहीं। अब सरकार ने यह साफ कर दिया कि, उपभोक्ता के लिए ये जरुरी नहीं है। शर्त ये है कि उसने जहां से माल खरीदा हो वह रजिस्टर डीलर हो।
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