शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में बिना शुल्क प्रवेश के लिए 2 अप्रैल को दोपहर 2 बजे ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की जाएगी।
1.78 लाख में से 1 लाख 22 हजार बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश
इस बार लगभग 1,78,714 पात्र बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। उन्हें प्रदेश के लगभग 22,000 निजी स्कूलों में 1,22,551 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। लॉटरी का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। लॉटरी के बाद अभिभावक आरटीई पोर्टल पर अपने बच्चे को आवंटित स्कूल की जानकारी देख सकेंगे और प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे।
3 से 15 अप्रैल तक चलेगी प्रवेश प्रक्रिया
लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावकों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक संबंधित स्कूल में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस दौरान अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेज लेकर स्कूल में उपस्थित होना होगा ताकि समय सीमा के भीतर बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।