रायपुर में सितंबर महीने के दौरान सात प्रमुख धार्मिक पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर निगम ने इन सात निर्धारित तिथियों पर पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानों के साथ होटल, कैफे और रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज की बिक्री और परोसने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
नगर निगम के मुताबिक प्रतिबंधित दिनों में नियमों का उल्लंघन मिलने पर सामग्री जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मेयर के निर्देश पर जारी हुआ आदेश
रायपुर की मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सितंबर के प्रमुख धार्मिक पर्वों को देखते हुए यह आदेश जारी किया है।नगर निगम अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रतिबंधित तिथियों को लेकर निर्णय लिया गया। निगम ने स्पष्ट किया है कि इन दिनों नॉनवेज की बिक्री या परोसने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
सितंबर में इन 7 दिनों पर रहेगा नॉनवेज बैन
नगर निगम के आदेश के अनुसार सितंबर में निम्नलिखित सात तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा:
4 सितंबर — श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
7 सितंबर — पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस
14 सितंबर — गणेश चतुर्थी
15 सितंबर — पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
22 सितंबर — डोल ग्यारस
25 सितंबर — अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर — पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
होटल-रेस्टोरेंट भी प्रतिबंध के दायरे में
नॉनवेज प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों और पशुवध गृह तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, कैफे और रेस्टोरेंट में भी निर्धारित तारीखों पर नॉनवेज बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।इस दौरान किसी प्रतिष्ठान में मांस-मटन परोसने की शिकायत मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी।
सामग्री जब्त कर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित तिथियों पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान से नॉनवेज सामग्री जब्त की जा सकती है।इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम ने विक्रेताओं और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है।
जोन स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी
आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है।टीमें नॉनवेज दुकानों के अलावा होटल, कैफे, रेस्टोरेंट और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी। निगम की कोशिश है कि निर्धारित सातों दिनों में प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन कराया जाए।
नगर निगम ने संचालकों से की अपील
रायपुर नगर निगम ने मांस-मटन विक्रेताओं और प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित सात दिनों में नॉनवेज की बिक्री और परोसने की गतिविधियां पूरी तरह बंद रखें।निगम ने कहा है कि धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए जारी आदेश का पालन करना सभी संबंधित व्यापारियों और प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी है।