भोपाल | मध्यप्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वीडियो जारी कर बताया कि अब 150 किलोवाट तक के नए एलटी (Low Tension) बिजली कनेक्शन के लिए अधिकृत इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य नहीं होगा।
अब स्व-घोषणा पत्र के आधार पर मिलेगा कनेक्शन
ऊर्जा मंत्री के अनुसार, पहले नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदकों को अधिकृत इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से टेस्ट रिपोर्ट बनवाकर जमा करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त औपचारिकताओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत पात्र आवेदक स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) के आधार पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया सरल होगी और उपभोक्ताओं को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी।
हर साल करीब एक लाख उपभोक्ताओं को फायदा
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, संस्थानों और किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुमान के मुताबिक, नई व्यवस्था से हर साल करीब एक लाख आवेदकों को फायदा हो सकता है। इस कदम का उद्देश्य नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाना और उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान करना है।
इन जगहों पर टेस्ट रिपोर्ट की प्रक्रिया रहेगी लागू
सरकार ने बिजली सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ स्थानों को इस छूट से बाहर रखा है। पटाखों की दुकानों, कोचिंग सेंटरों, मैरिज गार्डन, विवाह हॉल, मेलों और ऐसे परिसरों में जहां 100 से अधिक लोगों के एकत्र होने की संभावना रहती है, वहां पहले की तरह निर्धारित सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया लागू रहेगी। इसलिए नया कनेक्शन लेने से पहले उपभोक्ताओं को अपने परिसर की श्रेणी और लागू नियमों की जानकारी संबंधित बिजली वितरण कंपनी से प्राप्त कर लेनी चाहिए।
उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा?
नई व्यवस्था के तहत 150 किलोवाट तक के नए एलटी बिजली कनेक्शन के लिए पात्र आवेदकों को अधिकृत इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट जमा करने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। हालांकि, निर्धारित सुरक्षा नियमों और अपवाद वाली श्रेणियों में पहले से लागू आवश्यकताओं का पालन करना होगा।