बीआरएस नेता के. कविता को सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2 अप्रैल को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। वह 15 अप्रैल तक जेल में रहने वाली हैं।
कविता ने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। बीआरएस नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि के. कविता के बेटे के एग्जाम अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं। उनके 16 साल के बेटे को एग्जाम के समय मां के सपोर्ट की जरूरत है। वकील ने आगे कहा कि मां की कमी को न तो भाई और न ही पिता पूरी कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।
बीआरएस नेता के. कविता को सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2 अप्रैल को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। वह 15 अप्रैल तक जेल में रहने वाली हैं।
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