कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 2011 के बाद से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी (OBC) प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला किया है। अब ओबीसी प्रमाण पत्र से नौकरी के आवेदनों में भी मान्यता नहीं होगी।
एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट ने साल 2011 के बाद से जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि इस फैसले के कई दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की डिवीजन बेंच ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई पर ये फैसला सुनाया। इस जनहित याचिका में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए थे।
इस मामले में कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 के एक्ट के तहत बने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग के हिसाब से तय प्रक्रियाओं के तहत ही बनाए जाएं।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 2011 के बाद से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी (OBC) प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला किया है। अब ओबीसी प्रमाण पत्र से नौकरी के आवेदनों में भी मान्यता नहीं होगी।
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