आप घर से बाहर का आना-जाना दोपहिया वाहन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। अब यह नियम बन गया है कि स्कूटर और बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ऐसा ना करने पर ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से लंबा चालान कट सकता है।
देश के अधिकांश हिस्से में इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। बाइक या स्कूटर चलाते समय राइडर तो हेलमेट पहनता है, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति सिर की चोट से बचने पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णायक आदेश दिया है।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बाद विशाखापट्टनम में यह नियम लागू हो रहा है। अब बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ऐसा ना करने पर भारी जुर्माना देना होगा। इस आदेश के बाद शहर में बढ़ रहे हादसों में कमी आएगी।
आप घर से बाहर का आना-जाना दोपहिया वाहन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। अब यह नियम बन गया है कि स्कूटर और बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ऐसा ना करने पर ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से लंबा चालान कट सकता है। देश के अधिकांश हिस्से में इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। बाइक या स्कूटर चलाते समय राइडर तो हेलमेट पहनता है, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति सिर की चोट से बचने पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णायक आदेश दिया है।
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