जब भी ग्राहक दुकान या किसी स्टोर पर सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उनके मोबाइल नंबर की मांग करता है। मोबाइल नंबर रजिस्टर होने के बाद ही दुकानदार आपको बिल देता है, लेकिन अब आपको नंबर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐसा कदम उठाने जा रही है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को अपना नंबर शेयर करना नहीं पड़ेगा।
बिना मोबाइल नंबर के नहीं देते हैं सर्विस
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि ग्राहकों की मर्जी के खिलाफ उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना उनकी प्राइवेसी में दखल माना जाएगा। पिछले कुछ समय में मोबाइल नंबर के जरिए कई अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले सामने आए हैं। ग्राहकों ने कई रिटेल दुकानदारों के खिलाफ शिकायत की है कि अगर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया तो दुकानदार उन्हें सर्विस देने से मना कर देते हैं। वहीं दुकानदारों का इस मामले में यह कहना है कि बिना मोबाइल नंबर के वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं।
दुकान,मॉल में खरीदी के बाद जरूरी नहीं बिल के लिए मोबाइल नंबर देना
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस पर कहा है कि दुकानदार और स्टोर मालिक किसी भी ग्राहक को मोबाइल नंबर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही वे सर्विस देने से केवल इसलिए मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्राहक ने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कराया है। मंत्रालय के इस नए नियम की जानकारी देशभर के सभी रिटेल दुकानदारों को उनका प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग निकायों के माध्यम से दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक वे सभी दुकानदारों को साफ-साफ दिशा निर्देश देंगे कि अगर कोई ग्राहक अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता है तो दुकानदार उसे ऐसा करने के लिए जोर नहीं दे सकता है।
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