दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बीच छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं। इस गाइडलाइन में बेसमेंट के इस्तेमाल के बार में बताया गया है। साथ ही साथ बिजली के तारों की रेगुलर जांच के निर्देश दिए गए हैं।
30 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील
गौरतलब है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे में तीन छात्रों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद MCD एक्टिव मोड में हैं। अब स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। बता दें कि अब तक दिल्ली में 30 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया जा चुका है। इसके अलावा एमसीडी ने 200 कोचिंग को नोटिस भेजा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है।जारी किए गए गाइडलाइंस
बेसमेंट के इस्तेमाल के बारे में मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।
किसी स्कूल में अगर बेसमेंट है जो जिस एक्टिविटी की अनुमति दी गई है वहीं करें।
स्कूल बिल्डिंग के सभी गेट एंट्री और एग्जिट चालू हालत में होने चाहिए।
स्कूल के कॉरिडोर और सीढ़ियों पर पानी जमा न हो ये नियमित रूप से चेक किया और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास जल भराव ना हो इसके लिए स्कूल स्तर पर सभी प्रयास किए जाएं।
बिजली की वायरिंग और फिटिंग आदि को चेक किया जाए और देखा जाए की सभी मानकों का सही से पालन किया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो।
स्कूल के पास सभी ज़रूरी फायर सेफ्टी उपचार होने चाहिए।
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