मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। राहुल ने 15 जुलाई को मामले की अर्जेंट सुनवाई की याचिका लगाई थी।
कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। उनसे पहले राहुल पर केस करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी कैविएट दाखिल करके अपील की थी, उन्हें सुने बिना केस में फैसला न लिया जाए।
SC से राहत नहीं मिली तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी
राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे। अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो वह 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नियम है कि सजा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ऐसे में 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल 2031 में पूरे होंगे। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी। राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।Read More: जयपुर और आसपास 15 मिनट में तीन बार हिली धरती, इतनी थी रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता
राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। 13 अप्रैल को गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
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