राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले पर देशभर में लगातार राजनीति देखने को मिल रही हैं। बीजेपी-कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ( Jyotiraditya Scindia ) कहा कि, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है।
ये लोकतंत्र की नहीं स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं - Jyotiraditya Scindia
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि, कांग्रेस एक नए लो पर जा रही है। ये लोकतंत्र की नहीं स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बार नहीं है कि, जब किसी सांसद की सदस्य बर्खास्त की गई हो। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार इतना हंगामा क्यों। हमारी संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। काले कपड़े पहनकर क्यों आ रहे हैं।
कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को कलंकित करने का काम किया है
कांग्रेस पर बफरते हुए बीजेपी ने कहा कि, विपक्ष के नेता एक समुदाय को अपमानित करे। बोले कि, पूरा समुदाय चोर है। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को कलंकित करने का काम किया है। वीरता का सबूत मांगा है। उन्होंने कहा कि, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। बस उनकी देशद्रोह की विचारधारा है।
राहुल गांधी को विशेष सत्कार दिया जा रहा है
केंद्रीय मंत्री ने आगे यह भी कहा कि, इससे पहले कभी कांग्रेस ने इस तरह नहीं किया। इस बार ऐसा करने का कारण है कि राहुल गांधी को विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जमानत के लिए गए थे, तब पूरी कांग्रेस की फौज उनके साथ थी। राहुल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि, जमानत के लिए जो जाता वो क्या अपने साथ नेताओं की फौज लेकर जाता है। क्या ये अदालत के ऊपर दबाव नहीं है? ट्रेन रोक रहे हैं, आम लोगों के आवागमन में रोड़े अटकाए गए। क्या ये गांधीवादी है।
राहुल गांधी पर सिंधिया का निशाना
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि, मानहानि के मामले में तीन महीने की मोहलत दी जाती थी, लेकिन साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया जिसमें कहा गया है कि, अगर किसी के खिलाफ दोष साबित हो तो तुरंत उसकी सदस्यता खत्म की जाए। तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री ने ककहा कि, मैं गांधी हूं, गांधी कभी माफी नहीं मांगते, ये राहुल ने कहा था। संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए। यानी कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और हम लोग थर्ड क्लास सिटीजन हैं।
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