Jaipur: एसीबी कोर्ट ने 18 साल पहले पीएचईडी के (Rajasthan News) पाइप खरीद के 14.14 लाख रुपए के घोटाले में पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के तत्कालीन प्रधान झाबर सिंह खर्रा व तत्कालीन विकास अधिकारी उम्मेद सिंह राव सहित पांच पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के चार्ज तय किए हैं। जिन अन्य के खिलाफ ये चार्ज तय हुए हैं उनमें पंचायत समिति के तत्कालीन जेईएन कृष्ण कुमार गुप्ता, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार नेहरू लाल व बधाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भैरूराम भी शामिल हैं। बता दें झाबर सिंह खर्चा अब राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री हैं। इन सभी पर कोर्ट ने मिलीभगत करके भैरूराम को टैंडर दिलाने और उसके बाद ज्यादा भुगतान जारी करने के मामले में आरोप तय किए हैं।
एसीबी कोर्ट ने 18 साल पहले पीएचईडी के पाइप खरीद के 14.14 लाख रुपए के घोटाले में पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के तत्कालीन प्रधान झाबर सिंह खर्रा व तत्कालीन विकास अधिकारी उम्मेद सिंह राव सहित पांच पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के चार्ज तय किए हैं।