Jaipur: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार (Supreme Court) को लगाई तगड़ी फटकार। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट के बहाली के फैसले के बावजूद एक गरीब मजदूर को बार-बार मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर करने पर राजस्थान सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को निरर्थक मुकदमेबाजी करार देते हुए उसके आचरण पर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए निर्देश दिया कि चार सप्ताह में प्रतिवादी मजदूर को 10 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान करें और छह सप्ताह में कोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई तगड़ी फटकार। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की।