आज के समय में युवा और बुजुर्ग ही नहीं बच्चे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सोशल मीडिया के फायदों के साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हैं। मगर अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) नियमों के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। इसको लेकर 18 फरवरी तक आने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किया जाएगा। अन्यथा इसे जारी रखा जाएगा।
आज के समय में युवा और बुजुर्ग ही नहीं बच्चे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सोशल मीडिया के फायदों के साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हैं।
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