New Delhi: भारतवासी 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस (Republic Day 2023) मनाने वाले हैं। हर तरफ देशभक्ति का माहौल रहेगा। इसी के तहत कुछ लोग अपनी गाड़ी में तिरंगा झंडा लगाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गाड़ी में इसे लगाना उन्हे मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा करने से फ्लैग कोड के तहत उनको तीन साल तक की जेल हो सकती है। तो अगर इस गणतंत्र दिवस आप भी अपनी कार या बाइक में तिरंगा झंडा लगाने जा रहे हैं, तो इस खबर को जरूर पड़ ले।
क्या कहता है भारत का संविधान
बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत राष्ट्र ध्वज तिरंगे (Republic Day 2023) को फहराने का हक हर नागरिक को है, लेकिन इसको लगाने के कुछ नियम होते है। जिसका पालन सबको करना अनिवार्य हैं, वरना आपको 3 साल की सीधी जेल भी हो सकती है।
ये है भारत का फ्लैग कोड
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को गाड़ी के हुड पर, ऊपर, और किनारे या पीछे या गाड़ी के किसी अन्य वस्तु पर लपेटने से इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने वालों को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों लग सकता है। साथ ही, झंडे की लंबाई और चौड़ाई गिए गए साइज के मुताबिक ही होना चाहिए।
इन वाहनों पर हो सकती है कार्रवाई
आपको बता दें कि ये नियम सिर्फ कारों, बाइकों या ट्रकों के लिए नहीं है। बल्कि रेलगाड़ी, नाव और हवाई जहाज के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे झंडे को लगाना भी गैर कानूनी माना गया है। ऐसा करने पर करने वाले और कंपनी दोनों पर कार्रवाई की जा सकती है।
इन्हें देता है संविधान तिरंगा लगाने की अनुमति
भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें अपनी गाड़ी में तिरंगा झंडा लगाने की अनुमति संविधान द्वारा दी गई है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री, विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों और कार्यालयों के अध्यक्ष जैसे लोग शामिल हैं।
इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और राष्ट्रपति के देश में विमान यात्रा के दौरान इनके प्लेन में तिरंगा झंडा लगाया जा सकता है।
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