इलाहाबाद: माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 1.20 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी, मारपीट और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज कराई थी FIR
यह मामला प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में दर्ज FIR से जुड़ा है। अतीक अहमद के फाइनेंसर और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की शिकायत पर 26 अप्रैल 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में मोहम्मद उमर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।
1.20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप
मामले में आरोप है कि आरोपियों ने बिल्डर से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। इसके साथ ही मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस में दर्ज शिकायत के आधार पर उमर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी।
लखनऊ जेल में बंद है मोहम्मद उमर
मोहम्मद उमर फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। हाईकोर्ट में उसकी ओर से जमानत की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल इस मामले में उमर को जेल से बाहर आने का रास्ता नहीं मिला है।
हाईकोर्ट के फैसले से बढ़ी कानूनी मुश्किलें
मोहम्मद उमर के खिलाफ यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है। हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उसके लिए कानूनी राहत की कोशिशों को झटका लगा है। मामले में आगे की कार्रवाई और सुनवाई संबंधित अदालत की प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।