लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के रजिस्ट्री विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए PAN कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब बिना PAN कार्ड के न तो जमीन खरीदी जा सकेगी और न ही उसकी रजिस्ट्री होगी।
खरीदार और विक्रेता दोनों को PAN कार्ड की जानकारी देनी होगी
नए निर्देशों के तहत खरीदार और विक्रेता दोनों को PAN कार्ड की जानकारी देनी होगी। सरकार ने सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को आदेश भेज दिए हैं। रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन सिस्टम में दोनों पक्षों का PAN नंबर दर्ज किया जाएगा और उसका ऑनलाइन सत्यापन भी किया जाएगा। यदि PAN की जानकारी नहीं दी गई, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
PAN अनिवार्य होने से हर प्रॉपर्टी सौदे का रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान होगा
राज्य की योगी सरकार का कहना है कि यह कदम बेनामी संपत्तियों, संदिग्ध लेनदेन और अवैध निवेश पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। खास तौर पर भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में विदेशी फंडिंग के जरिए जमीन खरीदने के मामलों को रोकने पर सरकार का फोकस है। PAN अनिवार्य होने से हर प्रॉपर्टी सौदे का रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान होगा।
PAN नंबर का तुरंत ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सके
इसके साथ ही रजिस्ट्री विभाग अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी बदलाव कर रहा है, जिससे PAN नंबर का तुरंत ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सके। इससे फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान के आधार पर रजिस्ट्री कराने पर रोक लगेगी। साथ ही आयकर विभाग से जुड़े मामलों में भी डेटा का मिलान आसान होगा।
अधिकारियों के अनुसार यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा और सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अब यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और सख्त हो जाएगी।
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