MP Board : माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 10वीं और 12वीं के छात्रों को अब 32 पेज की उत्तरपुस्तिका दी जाएगी। परीक्षार्थियों को इसी में पूरा पेपर लिखना होगा। अब सप्लीमेंट्री कॉपी देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। एमपी में एस्मा (ESMA) यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों को धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
स्टीकर चिपकाना पूर्ण रूप से वर्जित
दरअसल, इस साल 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी से 28 फ़रवरी तक होनी है। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 6 फ़रवरी से चार मार्च तक चलेंगी। छात्रों को OMR शीट को काले या नीले रंग के बॉल पेन से भरना होगा। शीट में तय जगह पर रोल नंबर और अन्य जानकारियां भरनी होंगी। कॉपी में रोल नंबर छिपाने के लिए किसी भी तरह के स्टीकर चिपकाना पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।
लोहे की पेटी रखने के लिए निर्देश दिए
मंडल ने परीक्षा केंद्रों पर लोहे की पेटी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। अगर किसी परीक्षार्थी के पास से नक़ल सामग्री, गाइड, चिट आदि पायी जाएगी तो वह पेटी में रखी जाएगी। पेटी स्वेच्छा से नकल सामग्री परीक्षा कक्ष में प्रवेश लेने के पहले जमा करने के उद्देश्य से रखी गई है। इसके बावजूद अगर परीक्षा कक्ष के अंदर किसी छात्र के पास से कोई नकल सामग्री मिलती है, तो उस पर मामला दर्ज होगा। और उसे पेपर नहीं देने दिया जाएगा।
मुख्य द्वार पर परीक्षार्थी की तलाशी ली जाएगी
सुरक्षा के दृष्टि से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और निकास एक ही गेट से होगा। मुख्य द्वार पर परीक्षार्थी की तलाशी ली जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र में जो भी स्टाफ तैनात रहेंगे उन सभी के लिए ID कार्ड जारी किए जाएंगे। उस दौरान सभी को आईडी कार्ड लगाना अनिवार्य रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि निर्धारित समय से एक घंटे पहले उपस्थित हों। केंद्राध्यक्ष को परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले तक परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने का अधिकार होगा।
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